Wed, 07 Oct 2026
Breaking News
परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : नौकरी के नाम पर 10.25 लाख की ठगी में दो गिरफ्तार, मकान कब्जा करने के लगे आरोप | 30सितम्बर 2026 : शेखर न्यूज़ परआज दोपहर 2:30 बजे की बड़ी खबरें...........* | मिर्जापुर में वरिष्ठ पत्रकार के निधन,पत्रकार जगत मेहानि : मिर्जापुर से दुखद समाचार, न्यूज़ चैनल के मिर्जापुर प्रभारी एवं ब्यूरो प्रमुख की असामयिक मृत्यु | 28.09.2026 : देश और राज्यों की बड़ी खबरें.... | लहरपुर नगरपालिका परिसर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन : ई ओ लहरपुर सहित गणमान्य व्यक्ति एवं सफाई कर्मचारी रहे मौजूद | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : छह साल के रुद्र ने किया कमाल, 45 सेकेंड में सुनाए यूपी के 75 जिलों के नाम | नगर पालिका लहरपुर में गजल गंगा पुस्तक का हुआ विमोचन : अधिशाषी अभियंता और पालिका अध्यक्ष समेत गणमान्य सदस्य रहे मौजूद | इंटौजा टोलप्लाजा पर एस टी एफ ने मारा छापा : सीसीटीवी डीवीआर की जब्त, कंपनी ने नहीं दिये रिकॉर्ड के दस्तावेज | Big News : सुबह की देश राज्यों से बड़ी खबरें 23- सितंबर - बुधवार | क्या स्वर्ग में मिले पुण्य भी एक दिन चुक जाते हैं? : स्वर्ग के लाखों वर्ष भी समाप्त हो जाते हैं… लेकिन मनुष्य का अहंकार उसे कहाँ ले जाता है? | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : नौकरी के नाम पर 10.25 लाख की ठगी में दो गिरफ्तार, मकान कब्जा करने के लगे आरोप | 30सितम्बर 2026 : शेखर न्यूज़ परआज दोपहर 2:30 बजे की बड़ी खबरें...........* | मिर्जापुर में वरिष्ठ पत्रकार के निधन,पत्रकार जगत मेहानि : मिर्जापुर से दुखद समाचार, न्यूज़ चैनल के मिर्जापुर प्रभारी एवं ब्यूरो प्रमुख की असामयिक मृत्यु | 28.09.2026 : देश और राज्यों की बड़ी खबरें.... | लहरपुर नगरपालिका परिसर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन : ई ओ लहरपुर सहित गणमान्य व्यक्ति एवं सफाई कर्मचारी रहे मौजूद | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : छह साल के रुद्र ने किया कमाल, 45 सेकेंड में सुनाए यूपी के 75 जिलों के नाम | नगर पालिका लहरपुर में गजल गंगा पुस्तक का हुआ विमोचन : अधिशाषी अभियंता और पालिका अध्यक्ष समेत गणमान्य सदस्य रहे मौजूद | इंटौजा टोलप्लाजा पर एस टी एफ ने मारा छापा : सीसीटीवी डीवीआर की जब्त, कंपनी ने नहीं दिये रिकॉर्ड के दस्तावेज | Big News : सुबह की देश राज्यों से बड़ी खबरें 23- सितंबर - बुधवार | क्या स्वर्ग में मिले पुण्य भी एक दिन चुक जाते हैं? : स्वर्ग के लाखों वर्ष भी समाप्त हो जाते हैं… लेकिन मनुष्य का अहंकार उसे कहाँ ले जाता है? | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : नौकरी के नाम पर 10.25 लाख की ठगी में दो गिरफ्तार, मकान कब्जा करने के लगे आरोप | 30सितम्बर 2026 : शेखर न्यूज़ परआज दोपहर 2:30 बजे की बड़ी खबरें...........* | मिर्जापुर में वरिष्ठ पत्रकार के निधन,पत्रकार जगत मेहानि : मिर्जापुर से दुखद समाचार, न्यूज़ चैनल के मिर्जापुर प्रभारी एवं ब्यूरो प्रमुख की असामयिक मृत्यु | 28.09.2026 : देश और राज्यों की बड़ी खबरें.... | लहरपुर नगरपालिका परिसर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन : ई ओ लहरपुर सहित गणमान्य व्यक्ति एवं सफाई कर्मचारी रहे मौजूद | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : छह साल के रुद्र ने किया कमाल, 45 सेकेंड में सुनाए यूपी के 75 जिलों के नाम | नगर पालिका लहरपुर में गजल गंगा पुस्तक का हुआ विमोचन : अधिशाषी अभियंता और पालिका अध्यक्ष समेत गणमान्य सदस्य रहे मौजूद | इंटौजा टोलप्लाजा पर एस टी एफ ने मारा छापा : सीसीटीवी डीवीआर की जब्त, कंपनी ने नहीं दिये रिकॉर्ड के दस्तावेज | Big News : सुबह की देश राज्यों से बड़ी खबरें 23- सितंबर - बुधवार | क्या स्वर्ग में मिले पुण्य भी एक दिन चुक जाते हैं? : स्वर्ग के लाखों वर्ष भी समाप्त हो जाते हैं… लेकिन मनुष्य का अहंकार उसे कहाँ ले जाता है? |

: सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर तत्काल लगाई रोक, अब दर्ज नहीं हो सकेंगी नई FIR, जुलाई में होगी अगली सुनवाई 

शुभम पाण्डेय विशेष संपादक / Wed, May 11, 2022 / Post views : 146

Share:

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कानून के इस प्रावधान का उपयोग तब तक करना उचित नहीं होगा जब तक कि पुनर्विचार समाप्त नहीं हो जाता. हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य 124 A के तहत कोई भी FIR दर्ज नहीं करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में राजद्रोह कानून की वैधता को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा कि वह पुलिस को देशद्रोह (Sedition Law Case) के प्रावधान के तहत संज्ञेय अपराध दर्ज करने से नहीं रोक सकते हैं लेकिन एक सक्षम अधिकारी (एसपी रैंक) की संस्तुति के बाद ही 124 A के मामले दर्ज किए जाएं. उन्होंने आगे कहा कि लंबित राजद्रोह के मामलों की समीक्षा की जा सकती है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अब कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी. मामले की अगली सुनवाई (next hearing) जुलाई में होगी.

सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है. अब कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी. साथ ही कोर्ट ने कहा कि जो पहले से ही इस कानून की वजह से जेल में हैं, उन्हें राहत के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को देशद्रोह कानून धारा 124 A पर पुनर्विचार करने की इजाजत दे दी है.

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें